शांतिपूर्ण माहौल में अतिक्रमण कराया गया खाली।

Share this

मधवापुर

मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव में सोमवार को सरकारी रास्ता से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल गांव के ही जगरनाथ झा ने शिकायत दर्ज कर सरकारी रास्ता को खाली कराने को लेकर मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर अंचलाधिकारी मधवापुर ने बीते 17 अक्टूबर को अतिक्रमण खाली हेतु विधिवत अतिक्रमणवाद प्रारंभ कर सुनवाई की गई और अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत कर सरकारी जमीन खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन सरकारी भूमि खाली नहीं किया गया।

इस आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के पारित आदेश के आलोक में दंडाधिकारी सीओ निलेश कुमार और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त कर अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गय, जहां साहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने नेतृत्व में जिले से आए पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण खाली कराया गया।

इस संबंध में स्थानीय अंचल अधिकारी निलेश कुमार ने बताया कि अंचल अमीन द्वारा नापी कराकर चिन्हित अतिक्रमण भूमि को आज खाली कराया गया है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को संदेश देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के कार्रवाई से बचने के लिए ससमय सरकारी रास्ता या भूमि को खाली कर दे।

इस मौक पर प्रभारी अंचल निरीक्षक बसंत झा, राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार, अंचल अमीन विकाश कुमार, एसआई नवीन कुमार, आमोद कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, पीटीसी शिवचरण यादव और एसआई भरत कुमार यादव समेत अन्य पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

  • Sudhansu Kumar

    सुधांशू कुमार ( बिहार ब्यूरो ) शंखनाद टाइम्स। खबरों से समझौता नहीं।बिहार में हो रहे जातिवाद राजनीतिक से मैं खफा हूँ। समाज मे फैली हुई जाति वादी रूपी ज़हर को जड़ से दूर करने की मानसिकता के साथ,अपने लक्ष्य को अटल मानकर मैं पत्रकारिता में शामिल हुआ हूँ। जय बिहार,भारत माता की जय,जय सियाराम🙏। " सही लोग " " सही सोच " " समाज की आवाज़ " ✍️ खबरों से समझौता नही ✍️ 🇮🇳🚩

    Related Posts

    जानिए ‌आपके राशि में क्या हैं विशेष ? किस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन होगा‌ ?

    चन्द्रराशिः मेष अगले दिन का राशिफल राशिफल (25 दिसम्बर, 2024)आज आपको आराम करने और क़रीबी दोस्तों व परिवार के साथ ख़ुशी के कुछ पल बिताने की ज़रूरत है। कोई पुराना…

    भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक ……

    भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार अपनी स्थापना के बाद से बिहार में जागरूकता सृजन कार्य कर रहा है और अब…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *