बिहार के कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति….

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बिहार के कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं के मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिन महिला शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने इन शिक्षिकाओं पर लगाए गए सभी दंडों को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर लगी रोक को विभाग ने हटा लिया है।

1980 से 1998 के बीच बिहार के कई ट्रेनिंग कॉलेजों और अभ्यास शालाओं में सैकड़ों महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सीबीआई की जांच में इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ था। इस आधार पर कई शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं 2017 से 22 के बीच सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों पर कार्रवाई हुई।

कार्रवाई के बाद शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब जाकर हाईकोर्ट से शिक्षिकाओं को राहत मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इन शिक्षिकाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई गलत थी। कोर्ट ने इन शिक्षिकाओं को बर्खास्तगी के बाद का पूरा वेतन और पेंशन देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई सालों से वे अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कई शिक्षिकाओं का कार्यकाल मात्र 3 या 2 साल हैं तो कई शिक्षिकाओं की मौत भी हो गई है। यह मुजफ्फरपुर के रामबाग और चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई जिलों का मामला है।

गौरतलब है कि, सहायक शिक्षिका रंजना शर्मा जिनकी नियुक्ति निम्न अवर शिक्षा सेवा (महिला शाखा-शिक्षण संवर्ग) के अंतर्गत सहायक शिक्षिका के पद पर हुई थी। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट में इस नियुक्ति में अनियमित करार दिया। इसके बाद रंजना शर्मा तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अपील की। लेकिन उन्होंने भी इस मामले को खारिज कर दिया। बता दें कि इसके उपरांत मामला हाईकोर्ट में गया। कोर्ट ने रंजना शर्मा की बर्खास्तगी की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक का वेतनादी एवं नियमानुसार सेवांत लाभ के भुगतान का आदेश दिया है। अब उन्हें बर्खास्तगी के बाद का पूरा वेतन और पेंशन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी शिक्षिकाओं को उनका बकाया वेतन और पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

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