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बिहार में शराबबंदी कानून को मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब राज्य के अंदर 36 नए उत्पाद थाने खोले जाएंगे।
दरअसल, बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शराब पीना या शराब से जुड़ा हुआ कोई भी धंधा करना कानून जुर्म है। उसके बाद भी राज्य में आए दिन इस नियमों के उल्लंघन की खबरें निकल कर सामने आती रहती है।
अब इसी पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के अंदर अनुमंडल स्तर पर भी उत्पाद थाने खोले जाएंगे। राज्य के अंदर अनुमंडल स्तर 36 नए थाने खोले जाएंगे। इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश जारी कर दिया है।
मालूम हो कि, बिहार में वर्तमान में उत्पाद थानों की संख्या 44 है जो अधिकांश जिला स्तर पर ही है। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया कि अनुमंडल स्तर पर भी नए 36 थाने खोले जाएंगे।
सरकार ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल वैसे अनुमंडल को खास तौर पर चुना जाएगा जहां अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियां अधिक होती है या शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्पाद थाने के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इन अनुमंडलों को मद्यनिषेध थाना क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
इसके साथ ही साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जिस क्षेत्र में उत्पाद पदाधिकारी को धारा-73 के अंतर्गत बिना वारंट की तलाशी की शक्ति प्रदान की गई है, वे क्षेत्र थाना क्षेत्र समझे जाएंगे। इन थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करने से लेकर अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यहां खुलेंगे नए उत्पाद थाने
रानीगंज,दाउदनगर,कटोरिया,मंझौल, कहलगांव, पीरो एवं जगदीशपुर, डुमरांव, बेनीपुर एवं बिरौल, मधुबन एवं अरेराज, शेरघाटी, महम्मदपुर, बारसोई, गोगरी, उदाकिशनगंज, झंझारपुर एवं बेनीपट्टी, बड़हिया, तारापुर, हिलसा, पकड़ीबरावां, धमदाहा, विक्रमगंज, रोसड़ा एवं पटोरी, मशरक एवं सोनपुर, पुपरी एवं रून्नीसैदपुर, महाराजगंज एवं रघुनाथपुर, सिमराही एवं त्रिवेणीगंज तथा महुआ अनुमंडलों में उत्पाद थाने खोलने का प्रस्ताव है।