बिहार के इन जिलों में पता भी नहीं चलेगा और कट जाएगा चालान, SMS से मिलेगी जानकारी, जानिए कितना होगा जुर्माना

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नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात नियम तोड़ने वालों पर तीसरी नजर से निगाह रखी जा रही है और इ-चालान के माध्यम से वाहन मालिकों को जुर्माने की रसीद भी भेजी जा रही है.

इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा एनआइसी के माध्यम से इंटिग्रेशन का कार्य किया गया है. जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ़्फ़रपुर स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरु की जायेगी,

इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है. ये बातें मंगलवार को राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहीं.

SMS से मिलेगी जानकारी

बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि अब इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरु की गयी है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कटा जा रहा है और उसका मैसेज वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा. अगर 90 दिनों के भीतर चालान की राशि का भुगतान नहीं होगा,

तो वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा और गाड़ी मालिक प्रदूषण प्रमाण पत्र इंश्यारेंश, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सहित एक भी काम नहीं करा पायेंगे.

आठ विभिन्न यातायात उल्लंघन पर विशेष नजर

इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये यातायात निसम को तोड़ने के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभिन्न आठ

प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ई चालान काटा जा रहा है. जिसमें बिना हेलमेट-सीटबेल्ट, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन, रॉग साइड ड्राइविंग, टिपल राइडिंग, वाहन चलाते मोबाइल पर बात एवं ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले चालकों का ई चालान विशेष रुप से काटा जा रहा है. राजधानी पटना के विभिन्न 30 जंक्शन पर रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाये गये हैं.

यातायात पुलिस की हुई प्रतिनियुक्ति

पटना स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से ई चालान के लिए यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गयी है. यातायात उल्लंघन किये जाने पर तत्काल सिस्टम द्वारा वाहन नंबर सहित उल्लंघनकर्ता का फोटो पर उल्लंघन करते हुए उसका लोकेशन कैप्चर हो जाता है. इसके बाद यातायात के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नंबर वेरिफाई करते हुए ई चालान निर्गत किया जाता है, जिसकी सूचना तत्काल वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाता है. जुर्माने की राशि यातायात थाना में जमा करा होता है.

अब तक 487 उल्लंघनकर्ताओं का कटा चालान

पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से 20 मार्च से लेकर अब तक 487 उल्लंघनकर्ताओं का ई – चालान काटा गया है. इसमें सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन करते हुए 317 वाहन चालकों का ई -चालान काटा गया है, जबकि रॉग साइड का 150 और ओवर स्पीडिंग में 20 ई चालान काटा गया है.

उल्लंघन जुर्माना राशि (रु.)

  • बिना हेलमेट – 1000
  • बिना सीटबेल्ट – 1000
  • स्टॉप लाइन वॉयलेशन- 5000
  • रॉग साइड डाइविंग – पहली बार पकड़े जाने पर 5000 एवं दूसरी बार 10000
  • वाहन चलाते मोबाइल पर बात- पहली बार पकड़े जाने पर 5000 एवं दूसरी बार 10000
  • ओवर स्पीडिंग – एलएमवी-2000, एचएमवी -4000
  • टैफिक सिग्नल वॉयलेशन- पहली बार पकड़े जाने पर 5000 और दूसरी बार 10000
  • दोपहिया वाहन पर दो से अधिक की सवारी – 1000

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