सिपाही और दरोगा के पद पर होने वाली अगली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर को भी नियूक्ति होगी। सिपाही 43 और सब इंस्पेक्टर के 10 पदों पर उनकी नियुक्ति होगी। गृह विभाग समीक्षा बैठक में यह तय किया है कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए एक _ एक 500 का स्लॉट बनाया जाएगा। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2014 के संकल्प के प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर नियुक्त हो पाते हैं तो 500 वाले स्लॉट में पिछला वर्ग के रोस्टर के विरुद्ध एक ट्रांसजेंडर को नियुक्ति की जाएगी। ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र देना होगा अति आवश्यक। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि की तरह छूट होगी। अभ्यार्थी को बिहार राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना जरूरी है।तथा सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक ट्रेडर पर निर्धारित अहर्ता के अनुसार रहेगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मपदंड संबंधित की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेगी।
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