भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक ……

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भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकार) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार अपनी स्थापना के बाद से बिहार में जागरूकता सृजन कार्य कर रहा है और अब अपने ‘रेरा बिहार से रूबरू’ कार्यक्रम के तहत राज्य के बाहर भी जागरूकता सृजन कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

रेरा बिहार से रूबरू’ श्रंखला की शुरुआत आज दिल्ली से हुई, जहां बिहार के रहने वाले घर खरीदार एवं प्रमोटर दोनों ही बड़ी संख्या में रहते हैं

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे घर खरीदने वालों से कोई भी निर्णय लेने से पहले विवरण की जांच करने का आग्रह किया। रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि “आठ से अधिक फ्लैट या 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्षेत्र वाले किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्राधिकरण के साथ निबंधित होना चाहिए। घर खरीदने वाले रेरा बिहार की वेबसाइट पर निबंधित परियोजना का विवरण देख सकते हैं।” रेरा बिहार की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in है।

उन्होंने कहा, “इलाज से बचाव बेहतर है और इसलिए घर खरीदने वालों से किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सावधानी बरतने का आग्रह करता हूं।” इस अवसर पर रेरा बिहार के 2025 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर रेरा बिहार के पूर्व अध्यक्ष नवीन वर्मा और बिहार के स्थानिक आयुक्त कुंदन कुमार ने भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

अपने विचार साझा करते हुए नवीन वर्मा ने कहा कि पिछले नौ महीनों में रेरा बिहार में किए गए सकारात्मक बदलाव विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रेरा बिहार में दायर अधिकांश शिकायत मामले अधिनियम लागो होने के पूर्व की परियोजनाओं के हैं ।

स्थानिक आयुक्त ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित किया और कार्यक्रम के आयोजन के लिए रेरा बिहार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रेरा बिहार द्वारा शुरू की गई प्रमोटरों और परियोजनाओं की रैंकिंग प्रणाली प्रमोटरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू करने में मदद करेगी और यह अंततः घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद होगी जो घर खरीदने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करते हैं।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रमोटरों और घर खरीदने वालों ने भाग लिया, खासकर उन लोगों ने जो बिहार से हैं। इस अवसर पर रेरा बिहार की एक टीम ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमोटरों को रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। घर खरीदने वालों के लिए एक अलग प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्हें उन बिंदुओं के बारे में बताया गया, जिन पर किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के अंत में एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें रेरा अधिनियम के बारे में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। आलोक कुमार (सचिव) और राजेश थडानी (ओएसडी) सहित रेरा बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम के दौरान जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से रेरा बिहार द्वारा बनाई गई दो लघु फिल्में भी दिखाई गईं।

रेरा बिहार से रूबरू कार्यक्रम का उद्धेश्य प्रमोटरों को राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और विकास के लिए रेरा बिहार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सूचित करना है और राज्य की किसी रियल एस्टेट परियोजना में फ्लैट/प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे घर खरीदने वालों को उन विवरणों से अवगत कराना है, जिनकी निवेश से पहले अच्छी तरह जांच करने की आवश्यकता है।

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