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- सेक्टर,जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों,पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र/लाठी बलो की प्रतिनियुक्ति
मधुबनी जिले में आगामी पर्व के मद्देनज़र मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी हुए आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी महत्वपूर्ण 452 स्थानों पर 904 तेज-तरर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है।
आवश्यक सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक उपाय एवं प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र के बीच बेहतर समन्वय एवं संयुक्त रणनीति के साथ अन्य माकूल व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई है। अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153(A) एवं 505 (गैर जमानतीय) के अंतर्गत अविलंब कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। इस हेतु जिला जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया टीन एवं पुलिस का साइबर सेल नजर रख रहा है।
साथ ही जिला स्तर पर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के 6:00 बजे सुबह से 12अक्टूबर 2024 के सुबह तक समाहरणालय सभा कक्ष में 24 घण्टे जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में 24 जिलास्तरीय पदाधिकारियो को प्रतिनियुक्त किया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में वज्रवाहन,एम्बुलेंस,अग्निशमन वाहन एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
वहीं, दूरभाष नम्बर:–06276–224425 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रहेगा एवं यह तीन पालियों में कार्य करेगा। प्रत्येक प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा।
साथ ही जिले भर में डीजे पर प्रतिबंध जारी रहेगा। डीजे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उनके पास उपलब्ध डीजे उपकरणों की सूची प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अवगत करा देंगे कि अगर किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी देंगे। रात्रि 10:00 बजे बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के द्वारा निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत ही यह मान्य है।
वहीं, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसडीओ एवं एसडीपीओ ट्रैफिक प्रबंधन हेतु अपने मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन कर प्रत्येक स्थानों खासकर जिला/ अनुमंडल के ट्रैफिक व्यवस्था हेतु सुव्यवस्थित प्रस्ताव देंगे।
वहीं, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अनुमंडलीय अस्पताल,सदर जिला अस्पताल में पालीवार डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन करेंगे तथा इन्हें किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु तैयार अवस्था में रखेंगे, साथ ही चलंत एवं स्टैटिक मेडिकल टीम का भी गठन करेंगे।
साफ–सफाई हेतु नगर आयुक्त नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी पूजा पंडालों के आसपास नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूजा समिति द्वारा भी सफाई हेतु अपनी व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी सभी स्ट्रीट लाइट को चालू रखना तथा खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कराकर उसे भी चालू रखना सुनिश्चित करेंगे।
वहीं, विद्युत के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले लूज तारों, पंडाल के आसपास में भीड़–भाड़ वाले इलाकों में पड़ने वाले विद्युत पोलो,तारों आदि का निरीक्षण कराकर उसे अविलंब वी ठीक कराना एवं जर्जर तारों को बदलवाना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या सुपर जोनल पेट्रोलिंग एवं सेक्टर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में थानावार दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र/लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।